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भूमि विवाद को लेकर चुनपाड़ा गांव में तनावपूर्ण स्थिति
पाकुड़िया : प्रशासनिक पदाधिकारियों की सूझ-बूझ से शुक्रवार को भूमि विवाद मामले को लेकर बड़ी अनहोनी होने से टल गयी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के चुनपाड़ा गांव के काफी संख्या में ग्रामीण एक विवादित जमीन पर शुक्रवार को जमा हो गये थे. घटना की सूचना पाकर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच […]
पाकुड़िया : प्रशासनिक पदाधिकारियों की सूझ-बूझ से शुक्रवार को भूमि विवाद मामले को लेकर बड़ी अनहोनी होने से टल गयी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के चुनपाड़ा गांव के काफी संख्या में ग्रामीण एक विवादित जमीन पर शुक्रवार को जमा हो गये थे.
घटना की सूचना पाकर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गयी और ग्रामीणों को समझा कर सभी को वापस कर दिया. मामले को लेकर गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. बहरहाल स्थिति नियंत्रण में है. पुलिस शांति-व्यवस्था बनाये रखने को लेकर गश्ती तेज कर दी है.
क्या है मामला
ग्रामीणों के मुताबिक चूनपाड़ा मौजा में 506 प्लॉट नंबर की जमीन कुल रकबा 78 बीघा 19 कट्ठा एक धूर में से पूर्व में दो बीघा जमीन राजकुमार मुमरू के नाम किया गया था. जिसे बाद में दो के स्थान पर 20 बीघा जालसाजी करते हुए कर दिया गया है. इसी मामले को लेकर उत्पन्न विवाद के बाद ग्रामीण उक्त विवादित जमीन पर एकजुट थे.
इधर, राजकुमार मुमरू का कहना है कि उनके स्व पिताजी भारतीय सेना के कैप्टन थे. आर्मी पर्सन होने के कारण केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्त के बाद सामान्य जीवन-यापन के लिये वर्ष 1967-68 में उन्हें उपरोक्त प्लॉट नंबर में से 20 बीघा जमीन बंदोबस्ती की गयी थी.
क्या कहते हैं पदाधिकारी
अंचलाधिकारी समीर अल्फ्रेड मुमरू व थाना प्रभारी राजेश्वर पासवान ने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी के ज्ञापांक 200/डीबी पाकुड़ दिनांक 3.07.2015 द्वारा राजस्व विविद वाद संख्या 19/15-16 मौजा चूनपाड़ा संख्या 61/1 के दाग संख्या 506 अंतर्गत रकबा 20 बीघा जमीन तत्कालीन अनुमंडलाधिकारी पाकुड़ द्वारा बंदोबस्ती बाद संख्या 157/1967-68 में आदेश पारित है जो आर्मी पर्सन को बंदोबस्त किया गया है.
राजकुमार मुमरू बंदोबस्त धारक के पुत्र हैं को बंदोबस्त भूमि का दखल दिहानी का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिया गया है. इसके आलोक में 31 जुलाई का दिन निर्धारित किया गया था.जिसकी सूचना लिखित में चूनपाड़ा के प्रधान सहित 16 आना रैयतों को भी दिया गया था.परंतु विधि व्यवस्था को देखते हुए वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर तत्काल यह मामला स्थगित कर दिया गया है.
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