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ओके…. जेल अदालत में समझौते के बाद रिहा हुए दो कैदी

24 मईफोटो संख्या- 06 पाकुड से जा रहा हैकैप्सन- संबोधित करते न्यायाधीशप्रतिनिधि ,पाकुड़ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को मंडल कारा में जेल अदालत का आयोजन किया गया. आयोजित जेल अदालत का उदघाटन जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ओपी श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर किया. वहीं कैदियों को संबोधित करते हुए जिला […]

24 मईफोटो संख्या- 06 पाकुड से जा रहा हैकैप्सन- संबोधित करते न्यायाधीशप्रतिनिधि ,पाकुड़ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को मंडल कारा में जेल अदालत का आयोजन किया गया. आयोजित जेल अदालत का उदघाटन जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ओपी श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर किया. वहीं कैदियों को संबोधित करते हुए जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने कहा कि कैदियों के लिये सरकार ने अधिकार दिये हैं. कैदियों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहना होगा. जेल अदालत में दो कैदियों को सुलह समझौते के आधार पर रिहा किया गया. मुफस्सिल थाना जीआर 449/11 के तहत पश्चिम बंगाल के सुती थाना क्षेत्र के उल्लुपाड़ा गांव निवासी वकील शेख एवं कलाम शेख पर उत्पाद अधिनियम 47 ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. उसी के आलोक में दोनों कैदियों को सुलह समझौते के आधार पर रिहा किया गया. कार्यक्रम में रमेश चंद्र, एसडीजेएम एनके विश्वकर्मा, प्रो त्रिवेणी भगत, सुशील कुमार चार मौजूद थे.

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