प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश पांडे ने सुनायी सजा
पाकुड़ : गैंगरेप के अभियुक्त गणेश मुर्मू को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश पांडे के न्यायालय ने मंगलवार को 25 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड व पॉस्को एक्ट की धारा-8 के तहत चार साल की सजा भी सुनाई है. एक लाख रुपये जमा नहीं करने पर अतिरिक्त चार वर्ष की सजा भुगतनी पड़ेगी. गणेश मुर्मू महेशपुर थाना क्षेत्र के घाटचौरा गांव का निवासी है. मामले में कुल चार आरोपी हैं, जिसमें गणेश मुर्मू को छोड़ कर बाकी सभी नाबालिग हैं और उनके खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है.
क्या है मामला : पीड़िता के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. जिसमें उल्लेख है कि सात अगस्त 2013 की सुबह 11 बजे ईद के लिए सामान खरीदने पीड़िता अपनी चचेरी बहन और दादी के साथ बाजार गयी थी. सामान खरीदने के बाद वह गांव वापस आ रही थी. तीनों पैदल ही जाने लगी. बीच रास्ते में रोड के किनारे खड़े चार लड़के मिले और डरा-धमका कर तीनों को नदी के पास ले गये. इसके बाद गणेश मुर्मू ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर पीड़िता के साथ गैंगरेप किया.