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मानवाधिकार दिवस पर रिट व्यवस्था व कानूनी सहायता की जानकारी दी

Updated at : 10 Dec 2025 9:00 PM (IST)
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मानवाधिकार दिवस पर रिट व्यवस्था व कानूनी सहायता की जानकारी दी

मानवाधिकार दिवस पर रिट व्यवस्था व कानूनी सहायता की जानकारी दी

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भंडरा़ जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जमगाई पंचायत भवन में मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में पंचायत पीएलवी शीत महतो और भंडरा प्रखंड पीएलवी सीमा कुमारी ने ग्रामीणों को मानव अधिकारों के बारे में जागरूक किया. बताया गया कि मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है. 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को लागू किया था. कार्यक्रम में बताया गया कि मानव अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए समानता, न्याय और गरिमा को बढ़ावा देते हैं. ये हमें स्वतंत्रता, सुरक्षा और विकास के अवसर प्रदान करते हैं. जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी व हिंसा से मुक्ति, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार जन्म से मृत्यु तक सभी के लिए लागू होते हैं. शिक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, इस पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया. भारत में संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक व कानूनी अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट जारी करते हैं. पांच प्रकार की रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख और क्यों वारंट के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी. इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकार लोहरदगा द्वारा मिलने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बाल आशीर्वाद योजना आदि विषयों की जानकारी भी दी गयी. जरूरतमंद मंगरी उरांव, सोमा उरांव और चिंता उरांव के बीच कंबल का वितरण किया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAILESH AMBASHTHA

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