महिलाओं के लिए भी है सुरक्षा अधिनियम

Published at :09 Mar 2014 5:24 AM (IST)
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महिलाओं के लिए भी है सुरक्षा अधिनियम

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर जागरूकता अभियान लोहरदगा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा छोटानागपुर क्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इसमें महिलाओं का अधिकार एवं घरेलू हिंसा पर चर्चा की गयी. मौके पर प्राधिकार के सचिव शेषनाथ सिंह ने कहा कि जो महिलाएं घरेलू […]

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अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर जागरूकता अभियान

लोहरदगा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा छोटानागपुर क्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इसमें महिलाओं का अधिकार एवं घरेलू हिंसा पर चर्चा की गयी. मौके पर प्राधिकार के सचिव शेषनाथ सिंह ने कहा कि जो महिलाएं घरेलू हिंसा, शारीरिक उत्पीड़न, मौखिक एवं भावनात्मक उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न से त्रस्त हैं, ऐसी महिलाओं को सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत सुरक्षा देने की व्यवस्था है. इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण पदाधिकारी नियुक्त हैं. इनके पास मामले की शिकायत दर्ज करायी जा सकती है.

उन्होंने कहा कि अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष की सजा एवं 20 हजार रुपये सजा का प्रावधान है. त्रस्त महिलाओं के लिए संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य की पूर्ति नहीं करने पर अधिकारी को एक वर्ष की सजा तथा जुर्माना हो सकता है. महिलाओं के अधिकार के लिए बहुत सारा कानून बना हुआ है जिसका लाभ वर्तमान में महिलाएं ले रही हैं. उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं. महिलाएं बढ़ चढ़ कर हर क्षेत्र में भागीदारी निभा रहे हैं. वर्तमान समय में महिलाओं एवं पुरुषों में कोई भेद नहीं है. ऐसे में यदि कोई व्यक्ति महिलाओं को परेशान या उसे मानसिक प्रताड़ना देता हो तो वह सजा का भागी है. मौके पर मिथलेश कुमार, तौसीफ मेराज ने भी अपने विचार व्यक्त किये. मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी.

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