ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए डीसी को ज्ञापन

Updated at : 19 Jan 2017 8:16 AM (IST)
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ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए डीसी को ज्ञापन

लोहरदगा़ : चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्य संजय कुमार वर्मन ने जिले में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण के संबंध में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में कहा गया है कि जिले में लगातार बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण से रोगी, वृद्ध, छात्र, राहगीर एवं आम लोग परेशान हैं. ये कर्ण कटु ध्वनि अहले […]

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लोहरदगा़ : चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्य संजय कुमार वर्मन ने जिले में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण के संबंध में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में कहा गया है कि जिले में लगातार बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण से रोगी, वृद्ध, छात्र, राहगीर एवं आम लोग परेशान हैं. ये कर्ण कटु ध्वनि अहले सुबह 4.30 बजे से देर रात तक जारी रहती है़ वहीं ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउडस्पीकर के माध्यम से भी प्रदूषण फैलता है.

विशेषकर रोगी एवं परीक्षार्थी इस प्रदूषण से परेशान हैं. निजी उत्सवों, शादी-विवाह, जन्मोत्सव के वर्षगांठ एवं अन्य खुशियों पर लाउडस्पीकर, म्यूजिक सिस्टम, सड़क पर डीजे बजाना,धर्मशाला, आवासीय परिसर, मैरिज हॉल, होटलों व सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि फैलाते हैं. छोटे-बड़े वाहनों में लगे प्रेशर हार्न, पेयजल के लिए डीप बोरिंग करने के क्रम में कई घंटों तक गड़गड़ाहट सहित खटारे वाहन, शादी-विवाह में बम-पटाखे फोड़ना, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यवसायिक एवं सरकारी कार्यों के प्रचार-प्रसार में लाउडस्पीकर वाहनों पर लगा कर तथा कार्यक्रम स्थल पर लगातार तेज ध्वनि से प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है.

ज्ञापन में उन्होने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रात: छह बजे से रात 10 बजे तक 45 से 65 डेसीबल की ध्वनि ही उपयोग की जा सकती है़ बावजूद इसके लोगों द्वारा 120 डेसीबल से भी ज्यादा ध्वनि उपयोग किया जाता है़ इससे लोगों में बहरापन, चिड़-चिड़ापन तथा अर्द्धविक्षिप्त होने की संभावना बढ़ गयी है. उन्होंने ध्वनि प्रदूषण पर रोक के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है.

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