पत्नी के हत्यारे को 10 वर्ष की सजा सुनायी
लोहरदगा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह की अदालत ने किस्को कांड संख्या 22-2015 हत्या के दो आरोपी छेछरा नवाडीह निवासी 46 वर्षीय श्रीराम भगत एवं ऊपर दीघा किस्को निवासी 45 वर्षीय शनिचरवा नगेसिया को किस्को निवासी धनेश्वर रजक की हत्या के आरोप में दो-दो वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना तथा एक-एक लाख रुपया मुआवजा देने की भी सजा सुनायी है. ज्ञात हो कि मृतक धनेश्वर रजक की पत्नी कौशल्या देवी ने 2015 में किस्को थाना में मामला दर्ज कराया था. कहा था कि घर मे घुस कर धनेश्वर की हत्या की गयी थी. एक अन्य मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवास कुमार की अदालत ने कुड़ू थाना क्षेत्र के जिंगी गांव निवासी 41 वर्षीय शिव प्रसाद साहू को 10 वर्ष की सजा सुनायी है.
10 हजार रुपये का जुर्माना एवं दो लाख रुपया मुआवजा देने की भी सजा सुनायी है. शिवप्रसाद साहू ने 2014 में अपनी पत्नी सीमा देवी की हत्या की थी. उसके दो बच्चे हैं. मायके वालों द्वारा 2014 में कुड़ू थाना में मामला दर्ज कराया गया था. मुआवजा राशि दोनों बच्चो के नाम फिक्स डिपोजिट करने का निर्देश भी पीडीजे द्वारा दिया गया.