फीस वृद्धि पर रोक लगाने के निर्देश का किया स्वागत
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 15 May 2019 1:27 AM
लोहरदगा : झारखंड हाइ कोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि से पूर्व अनुमति लेने का आदेश देने तथा तत्काल फीस वृद्धि पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है. अभिभावक मंच के सदस्यों ने इसे स्वागत योग्य एवं सराहनीय कदम बताया है. झारखंड अभिभावक मंच के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एवं प्रदेश सचिव सह […]
लोहरदगा : झारखंड हाइ कोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि से पूर्व अनुमति लेने का आदेश देने तथा तत्काल फीस वृद्धि पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है. अभिभावक मंच के सदस्यों ने इसे स्वागत योग्य एवं सराहनीय कदम बताया है.
झारखंड अभिभावक मंच के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एवं प्रदेश सचिव सह लोहरदगा जिला प्रभारी संजय सर्राफ ने कहा है कि इससे पूर्व स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए राज्य सरकार ने झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम इसी साल लागू किया था. लेकिन इस कानून का ठीक से अनुपालन नहीं हो पा रहा था. अब हाइ कोर्ट के आदेश का अनुपालन बेहतर ढंग से हो सके, इसकी निगरानी राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन को करनी होगी. अतिशीघ्र सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी गठित की जायेगी.
साथ ही उन्होंने सभी निजी स्कूलों से आग्रह किया है कि इस साल जो भी फीस बढ़ाये गये हैं वो अभिभावकों को वापस कर दें. झारखंड अभिभावक मंच निजी स्कूलों के मनमानी के खिलाफ विगत 11 वर्षों से संघर्ष करते हुए आंदोलित है. हाइ कोर्ट के इस फैसले के लागू होने से सभी अभिभावकों को राहत मिलेगी. मौके पर प्रदेश सचिव नीरज भट्ट, लाल ओमकार नाथ शाहदेव, दीपक सर्राफ, हेमंत वर्मा, अनूप दास, शशि भूषण सिंह, मोहम्मद कैस, विनय, नीरज, पीयूष केसरी, रितेश अग्रवाल, चंदन गोयल, मनीष, राजीव रंजन, नीरज साहू, संजीव दत्ता, अभय कुमार आदि मौजूद थे.
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