108 किलो गांजा तस्करी मामले में आया फैसला, दोनों आरोपी दोषी करार

108 किलो गांजा तस्करी मामले में आया फैसला, दोनों आरोपी दोषी करार
गुमला. गुमला में 108 किलो गांजा बरामदगी मामले में न्यायिक फैसला सामने आया है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्र की अदालत ने आरोपी अंकित कुमार पांडेय (रोहतास, बिहार) और राज सिंह (जौनपुर, उत्तर प्रदेश) को दोषी करार दिया है. अब सजा की बिंदु पर सुनवाई 22 अप्रैल को होगी. इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय रजक ने प्रभावी पैरवी की. घटना सात जून 2024 की है, जब घाघरा पुलिस ने चांदनी चौक के पास एंटी-क्राइम चेकिंग अभियान चला रही थी. इस दौरान बिना नंबर प्लेट की एक संदिग्ध हुंडई ओऊरा कार गुमला की ओर से आती दिखी. पुलिस ने रोकने का इशारा करने पर चालक ने वाहन नहीं रोका और तेज रफ्तार से भागने लगा. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीछा शुरू किया. भागने के क्रम में कार देवाकी बाबाधाम के पास एक मोड़ पर पेड़ से टकरा गयी. हादसे के बाद कार सवार दो युवक मौके से भागने लगे. लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया. इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और वाहन को भी जब्त कर लिया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से सुनवाई की गयी. अब अदालत ने आरोपी अंकित कुमार पांडेय और राज सिंह को दोषी करार दे दिया है. अब सभी की नजरें 22 अप्रैल पर टिकी हैं, जब अदालत सजा का फैसला सुनायेगी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




