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जयवर्धन हत्याकांड के दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में रिहा

Updated at : 21 Apr 2025 8:05 PM (IST)
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जयवर्धन हत्याकांड के दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में रिहा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भाजपा नेता जयवर्धन सिंह हत्याकांड के दो आरोपियों को सुनवाई के उपरांत रिहा कर दिया है.

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लातेहार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भाजपा नेता जयवर्धन सिंह हत्याकांड के दो आरोपियों को सुनवाई के उपरांत रिहा कर दिया है. प्राथमिकी के अनुसार गत 5 जुलाई 2020 को भाजपा नेता जयवर्धन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी. वह एक दुकान पर बैठे थे, बाइक पर सवार हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें गोली मार दिदी थी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गयी थी. मामले की प्राथमिकी बरवाडीह थाना कांड संख्या 73/20 दर्ज की गयी थी. पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र संख्या 117/2020 दिनांक आठ अक्टूबर 2020 को धारा 302, 120 बी, 34 भादवि एवं आर्म्स एक्ट के तहत समर्पित किया था. उक्त मामले का विचारण अदालत में दो आरोपियों सत्यम कुमार गुप्ता एवं राहुल कुमार ठाकुर का चल रहा था. मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल 15 गवाहों की पेशी हुई. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के उपरांत आरोपियों को रिहा कर दिया. राहुल कुमार ठाकुर के अधिवक्ता सुनील कुमार एवं सत्यम कुमार गुप्ता के अधिवक्ता नवीन कुमार गुप्ता ने बताया कि उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से घटनास्थल के दुकानदार सहित बरवाडीह के 13 गवाहों एवं टीआइपी कराने वाले न्यायिक दंडाधिकारी की गवाही दर्ज की गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ANUJ SINGH

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