ePaper

सुनील सिंह मीणा उर्फ मयंक की जमानत याचिका खारिज

Updated at : 18 Sep 2025 9:51 PM (IST)
विज्ञापन
सुनील सिंह मीणा उर्फ मयंक की जमानत याचिका खारिज

सुनील सिंह मीणा उर्फ मयंक की जमानत याचिका खारिज

विज्ञापन

लातेहार ़ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विक्रम आनंद की अदालत ने अमन साव गिरोह के कुख्यात अपराधी सुनील सिंह मीणा उर्फ मयंक की जमानत याचिका खारिज कर दी. वह बालूमाथ थाना कांड संख्या 104/ 2021 का आरोपी है. जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहू के बयान पर गत 31 मई 2021 को अमन साव एवं उसके गिरोह के खिलाफ रंगदारी तथा गोली चलाने का मामला दर्ज किया गया था. राजेंद्र साहू ने अपने बयान में बताया था कि अमन गिरोह के लोग आरा कोलियरी के 12 नंबर कांटा घर पहुंचे थे और उन्हें लक्ष्य कर फायरिंग की थी. इस हमले में राजेंद्र प्रसाद बाल-बाल बच गये थे. उन्होंने अमन साव समेत मयंक सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में मयंक की ओर से वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार ने उक्त जमानत याचिका दायर की थी. मालूम हो उक्त कांड में मयंक सिंह को गत 12 सितंबर 2025 को पुलिस ने रिमांड पर लिया था. अधिवक्ता श्री कुमार ने बताया कि मयंक सिंह को 29 अक्तूबर को अजरबैजान से लाया गया था. रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर झारखंड एटीएस की टीम ने उसे 23 अगस्त को भारत लाया था. फिलहाल वह रामगढ़ जेल में बंद है. सहायक लोक अभियोजक संगम कुमार ने मयंक की ओर से दायर याचिका का विरोध करते हुए जमानत स्वीकृत नहीं करने की अपील की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत श्री आनंद की अदालत ने दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
SHAILESH AMBASHTHA

लेखक के बारे में

By SHAILESH AMBASHTHA

SHAILESH AMBASHTHA is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola