चेक बाउंस मामले में दोषी को छह माह की जेल, 10.50 लाख का जुर्माना

Updated at :12 May 2026 10:02 PM
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चेक बाउंस मामले में दोषी को छह माह की जेल, 10.50 लाख का जुर्माना

चेक बाउंस मामले में दोषी को छह माह की जेल, 10.50 लाख का जुर्माना

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लातेहार ़ प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त कृष्णा दुबे को दोषी करार दिया है. अदालत ने अभियुक्त को छह माह के कारावास की सजा के साथ 10 लाख 50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने का आदेश दिया है . क्या है मामला : मामला वर्ष 2021 का है. बालूमाथ के हाथडीह निवासी अरविंद कुमार यादव (प्रोपराइटर, मेसर्स सपना इंटरप्राइजेज) ने ग्राम चिनिया छतरपुर रोड पड़वा मोड़ थाना नावा बाजार निवासी कृष्णा दुबे को कोयला की आपूर्ति की थी. इसके भुगतान के लिए अभियुक्त ने 9.90 लाख रुपये का चेक दिया था. जब परिवादी ने चेक को बैंक में लगाया, तो खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण वह बाउंस हो गया. इसके बाद परिवादी ने अधिवक्ता अनिल कुमार ठाकुर और सुनील कुमार के माध्यम से लीगल नोटिस भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर न्यायालय की शरण ली. 30 दिनों में करना होगा भुगतान : दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान सुनने के बाद अदालत ने कृष्णा दुबे को मुजरिम ठहराया. कोर्ट ने आदेश दिया कि अभियुक्त 30 दिनों के भीतर परिवादी को 10.50 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करें. निर्धारित समय में भुगतान नहीं करने पर उन्हें छह महीने की जेल काटनी होगी.

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SHAILESH AMBASHTHA

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