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प्रतिष्ठानों व घरों से सात बाल श्रमिक कराये गये मुक्त

Updated at : 11 May 2025 8:17 PM (IST)
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प्रतिष्ठानों व घरों से सात बाल श्रमिक कराये गये मुक्त

उपायुक्त को मिली गुप्त सूचना के आधार पर प्रखंड के विभिन्न प्रतिष्ठानों व आवासीय परिसरों से सात बाल श्रमिक मुक्त कराये गये. बाल श्रमिक अधिनियम-1986 के तहत उक्त अभियान चलाया गया.

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चंदवा. उपायुक्त को मिली गुप्त सूचना के आधार पर प्रखंड के विभिन्न प्रतिष्ठानों व आवासीय परिसरों से सात बाल श्रमिक मुक्त कराये गये. बाल श्रमिक अधिनियम-1986 के तहत उक्त अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान मेन रोड निवासी शंभुशरण गुप्ता के घर से एक बालिका श्रमिक, मेसर्स चंदन मसाला अलौदिया के घर से दो बाल श्रमिक व मेसर्स राजू गरम मसाला अलौदिया से चार बालिका श्रमिक मुक्त कराये गये. उक्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है. इस दौरान श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा कि बाल मजदूरी अपराध की श्रेणी में आता है. विभिन्न होटलों, दुकानों व घरों में भी अभियान चलाया जायेगा. अभियान के दौरान श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह, कार्यालय कर्मी रंजीत कुमार, अशोक विश्वकर्मा, वैदिक सोसाइटी के प्रेम प्रकाश, चाइल्ड हेल्पलाइन के मुक्ति प्रकाश खलखो, अनुज कुमार तिग्गा व स्थानीय थाना के पुलिस जवान मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ANUJ SINGH

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By ANUJ SINGH

ANUJ SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

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