लातेहार ़ अनुमंडल पदाधिकारी अजय कुमार रजक ने वर्ष 2025 की समाप्ति एवं नववर्ष 2026 के अवसर पर संभावित भीड़ एवं विधि-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है. यह आदेश प्रमुख पर्यटन स्थलों, नदी-जलाशयों, सार्वजनिक स्थानों एवं भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा. जिनमें लातेहार अनुमंडल के तापा पहाड़, ललमटिया डैम, सरयू घाटी, नावागढ़ किला, तुबेद गुफा, नगर भगवती मंदिर, कांती झरना, डाटम–पाटम जलप्रपात, केचकी संगम, मंडल डैम, बेतला नेशनल पार्क, पलामू किला समेत कई स्थान शामिल हैं. यह निर्णय नववर्ष के अवसर पर अत्यधिक भीड़ की संभावना को देखते हुए लिया गया है. निषेधाज्ञा के दौरान नदी, झरना, डैम एवं अन्य जलाशयों के गहरे पानी वाले क्षेत्रों में स्नान, तैराकी व फोटो-वीडियोग्राफी प्रतिबंधित रहेगी. जंगल, पहाड़ एवं सूखे पत्तों वाले क्षेत्रों में आग जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन एवं मादक पदार्थों का उपयोग प्रतिबंधित, निर्धारित पार्किंग स्थलों के अलावा वाहन खड़ा करना निषिद्ध, पिकनिक स्थलों पर कचरा फैलाना तथा प्लास्टिक व थर्माकोल का उपयोग प्रतिबंधित, ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ध्वनि-तीव्रता 45 डेसिबल से अधिक नहीं होगी, भड़काऊ व अश्लील संगीत पर प्रतिबंध, किसी प्रकार का हथियार, विस्फोटक अथवा खतरनाक वस्तु लाना वर्जित, सोशल मीडिया पर भड़काऊ व अफवाहजनक सामग्री के प्रसार पर कड़ी कार्रवाई शामिल है. एसडीएम ने सभी पुलिस, बीडीओ, सीओ, नगर निकाय एवं थाना प्रभारियों काे सतत निगरानी, बैरिकेडिंग, गोताखोरों की व्यवस्था तथा संवेदनशील स्थलों पर विशेष चौकसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उल्लंघन की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने आम नागरिकों से नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण ढंग से नववर्ष मनाने की अपील की है.
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