नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के छह दोषियों को उम्रकैद, 15-15 लाख का जुर्माना

Updated:
विज्ञापन
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के छह दोषियों को उम्रकैद, 15-15 लाख का जुर्माना

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के छह दोषियों को उम्रकैद, 15-15 लाख का जुर्माना

विज्ञापन

लातेहार ़ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) संजय कुमार दुबे की अदालत ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के छह दोषियों को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनायी. चंदवा थाना कांड संख्या 46/22 की सुनवाई करते हुए अदालत ने करीमन गंझू, मुकेश गंझू, सुरेश गंझू, पिंटू गंझू, रोहित गंझू और विरेंद्र गंझू को दोषी करार दिया. जुर्माना नहीं भरने पर बढ़ेगी सजा : अदालत ने दोषियों को भादवि की धारा 376 डी के तहत आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. वहीं, पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल कारावास और पांच लाख रुपये अर्थदंड लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. विशेष लोक अभियोजक शिवशंकर राम ने अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाह पेश किये. क्या था पूरा मामला : घटना 10 मई 2022 की है. पीड़िता अपने पिता के साथ घर के पास ही एक वैवाहिक कार्यक्रम में गयी थी. रात करीब तीन बजे वह अपनी छोटी बहन को घर सुलाने गयी. जब वह वापस लौटने के लिए दरवाजा बंद कर रही थी, तभी आरोपियों ने उसे अगवा कर लिया. दोषी उसे करीब एक किलोमीटर दूर ले गये और सामूहिक दुष्कर्म किया. घटना के बाद आरोपी पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गये थे.

विज्ञापन
Shailesh Ambashtha

लेखक के बारे में

By Shailesh Ambashtha

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola