अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निष्पादन हो: प्रधान जिला जज

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अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निष्पादन हो: प्रधान जिला जज

उपस्थित पीडीजे व अन्य | Prabhat Khabar Network

लातेहार व्यवहार न्यायालय में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। प्रधान जिला जज ने चेक बाउंस मामलों के त्वरित निपटारे के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

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लातेहार. झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देश पर आगामी 18 जुलाई को लातेहार व्यवहार न्यायालय परिसर में एनआई एक्ट (चेक बाउंस) से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इस विशेष लोक अदालत की सफलता को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक के दौरान प्रधान जिला जज श्री सिंह ने आगामी 18 जुलाई को होने वाली विशेष लोक अदालत की तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा की.

उन्होंने सभी न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि एनआई एक्ट के लंबित मामलों को चिन्हित कर दोनों पक्षों को ससमय नोटिस तामिला कराना सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निष्पादन किया जा सके. पीडीजे श्री सिंह ने कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य मुकदमों के बोझ को कम करना और आम लोगों को सुलभ व त्वरित न्याय प्रदान करना है.

उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बैंक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और संबंधित पक्षों के साथ प्री-सिटिंग (पूर्व-बैठक) करें ताकि समझौते की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके. श्री सिंह ने आम जनता और वादकारियों से अपील किया किया है कि वे 18 जुलाई को आयोजित होने वाली इस विशेष लोक अदालत में अपने एनआई एक्ट (चेक बाउंस) से संबंधित मामलों का आपसी रजामंदी से निपटारा कर इस अवसर का लाभ उठाएं. मौके पर कई न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे.


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