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बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

Updated at : 04 Jul 2025 9:17 PM (IST)
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बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने शुक्रवार को एक बहुचर्चित बलात्कार मामले में आरोपी रंथू उरांव निवासी ग्राम हुरहुरी, थाना चाहो, जिला रांची को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

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सात लाख जुर्माना भी लगाया लातेहार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने शुक्रवार को एक बहुचर्चित बलात्कार मामले में आरोपी रंथू उरांव निवासी ग्राम हुरहुरी, थाना चाहो, जिला रांची को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने आरोपी पर कुल सात लाख का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पदाधिकारी मनोज कुमार लकड़ा के अनुसार, यह मामला 18 अप्रैल 2022 को दर्ज हुआ था. ग्राम सरैया, थाना पिपरवार निवासी एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार और हत्या के प्रयास का आरोप रंथू उरांव पर लगाते हुए हेरहंज थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से एलएडीसी (लीगल एड डिफेंस काउंसिल) ने बहस की, लेकिन अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया. न्यायाधीश संजय कुमार दुबे ने आरोपी को धारा 376(1) के तहत आजीवन सश्रम कारावास और चार लाख जुर्माना, धारा 307 के तहत आजीवन सश्रम कारावास और ₹3 लाख जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में आरोपी को प्रत्येक धारा में दो-दो वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी.फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने न्यायालय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिला है और अब उनका न्याय व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत हुआ है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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VIKASH NATH

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