लातेहार. उच्च न्यायालय व सचिव परिवहन विभाग के आदेशानुसार निजी वाहन पर किसी भी प्रकार का नेम प्लेट लगाकर घूमने वालों पर कार्रवाई की जायेगी. वाहनों पर नेप प्लेट लगाने का प्रावधान सिर्फ विधायिका, न्यायपालिका, वैधानिक आयोग, कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यालय, विधि व्यवस्था संधारण प्राधिकारी व प्रवर्तन पदाधिकारी को है. उक्त बातें जिला परिवहन पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने कही. वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि वाहनों पर कोर्ट, आर्मी, पुलिस, प्रेस, सरकार, प्रशासन, मंत्रालय इत्यादि शब्दों का प्रयोग वर्जित रहेगा. वहीं वाहनों पर किसी भी परिस्थिति में रजिस्ट्रेशन प्लेट ढका नहीं होना चाहिए. इसके अलावा यदि कोई मोटरवाहन जिसपर बोर्ड पट्टा लगा हुआ है तथा समुचित सक्षम प्राधिकारियों को नहीं ले जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बोर्ड को काले आवरण से ढकना होगा. सरकारी वाहनों में लगाये जाने वाले बोर्ड के रंग का निर्धारण किया गया है, जिसमें विधायिका के वाहनों पर हरा रंग का बोर्ड लगाया जाना है. इसके अलावा न्यायपालिका व वैधानिक आयोग, कार्यपालिका व केंद्रीय कार्यालय को लाल तथा विधि व्यवस्था संधारण प्राधिकारी के वाहन में नीला रंग का बोर्ड लगाने का प्रावधान है. नियमों के विरुद्ध ऐसा करते पाये जाने पर वाहन मालिकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.
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निजी वाहनों में नेम प्लेट लगाने वालों पर होगी कार्रवाई : डीटीओ
उच्च न्यायालय व सचिव परिवहन विभाग के आदेशानुसार निजी वाहन पर किसी भी प्रकार का नेम प्लेट लगाकर घूमने वालों पर कार्रवाई की जायेगी.
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Prabhat Khabar News Desk
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