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अमिताभ चौधरी को लातेहार के कोर्ट से सम्मन, 21 मार्च को पेश होने का आदेश

भादवि की धारा 149,465,467,471/120 बी के तहत 21 मार्च को अदालत में उपस्थित होने का जारी किया नोटिस सुनील कुमार लातेहार : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो तौफिक अहमद की अदालत ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) के तत्कालीन अध्यक्ष व पूर्व एडीजीपी अमिताभ चौधरी एवं लातेहार जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह […]

भादवि की धारा 149,465,467,471/120 बी के तहत 21 मार्च को अदालत में उपस्थित होने का जारी किया नोटिस


सुनील कुमार

लातेहार : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो तौफिक अहमद की अदालत ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) के तत्कालीन अध्यक्ष व पूर्व एडीजीपी अमिताभ चौधरी एवं लातेहार जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी करने के एक मामले में संज्ञान लिया है. श्री अहमद की अदालत ने प्रार्थी विनित कुमार मधुकर के अधिवक्ता दया शंकर प्रसाद के द्वारा दाखिल प्रोटेस्ट पिटिशन पर सुनवाई के उपरांत भादवि की धारा 419, 465, 467, 471/120 बी के तहत श्री चौधरी एवं श्री सिंह को अदालत में आगामी 21 मार्च को उपस्थित होने हेतु सम्मन जारी किया है. मालूम हो कि लातेहार जिला क्रिकेट एसोसिएशन के जून 2013 में हुए चुनाव में पक्षपात करके गलत चयन करने का आरोप लगा कर तत्कालीन सचिव एलडीसीए श्री मधुकर ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायत वाद 367/13 दायर कराया था.

उक्त मामले को अदालत ने सदर थाना लातेहार में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया था. अदालत के आदेश पर श्री चौधरी के खिलाफ लातेहार थाना कांड संख्या 123/13 दर्ज किया गया था. उक्त मामले को लातेहार थाना पुलिस ने असत्य करार देते हुए अदालत में अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया था. आवेदक श्री मधुकर ने पुलिस की अनुसंधान को चुनौती देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में प्रोटेस्ट दाखिल कराया था. प्रोटेस्ट में प्रार्थी ने बताया है कि अमिताभ चौधरी के प्रभाव में आ कर पुलिस ने केस को फाइनल कर दिया है तथा गवाहों के बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने प्रार्थी के गवाहों की परीक्षण किया और मामला प्रथम दृष्टया सत्य पाते हुए आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया है.

समय लगा परंतु मिला न्याय : विनित

प्रार्थी विनित कुमार मधुकर ने कहा कि मामला में विलंब तो हुआ है, लेकिन उन्हें न्याय मिला है. श्री मधुकर ने आगे बताया कि श्री चौधरी लातेहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह को गलत ढंग से एसोसिएशन के चुनाव में जीत हासिल कराया गया था तथा वोटर लिस्ट में कई दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने में अपनी संलिप्तता उजागर की थी. श्री मधुकर ने आगे कहा कि यह उनकी जीत नहीं बल्कि खिलाड़ियों एवं खेल में रुचि रखने वाले की जीत पहले है. अब आगे भी इन्हें सजा दिलाने की कोशिश की जायेगी.

Prabhat Khabar Digital Desk
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