लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने नाबालिग के अपहरण के आरोपी आदिल मंसूरी उर्फ छोटू को 10 वर्षों का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. लोक अभियोजक सुदर्शन मांझी ने अभियोजन की ओर से अदालत में गवाहों को पेश किया.
गवाहों ने घटना को सही बताया. मामले के अनुसार, एक जुलाई 2013 को शाम पांच बजे पीड़िता नीति कुमारी (काल्पनिक नाम) सब्जी खरीदने महुआडांड़ बाजार गयी थी, तभी बिरसा चौक के पास आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया था. गढ़वा एवं कोलकाता में एक माह तक रखा था. जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.