दुष्कर्म के आरोपी को चार वर्ष की सजा
Updated at : 08 Jun 2016 8:03 AM (IST)
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लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने बलात्कार के आरोपी एजी उर्फ एजन अंसारी को चार वर्षों के कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. मालूम हो कि सत्रवाद 158/13 के तहत आरोपी के विचारण के उपरांत अदालत ने आरोप सत्य पाया. आरोपी ने वर्ष 2013 […]
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लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने बलात्कार के आरोपी एजी उर्फ एजन अंसारी को चार वर्षों के कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.
मालूम हो कि सत्रवाद 158/13 के तहत आरोपी के विचारण के उपरांत अदालत ने आरोप सत्य पाया. आरोपी ने वर्ष 2013 में सासंग ग्राम निवासी आशा कुमारी (काल्पनिक नाम) के साथ बलात्कार किया था. अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक सुदर्शन मांझी ने अदालत में गवाहों को पेश किया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त छह माह का कारावास निर्धारित किया गया है.
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