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बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित दो दुकानें सील

Updated at : 17 Dec 2025 7:56 PM (IST)
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बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित दो दुकानें सील

डीसी के निर्देश पर नगर परिषद की टीम ने बुधवार को तिलैया बस्ती में ट्रेड लाइसेंस को लेकर जांच अभियान चलाया

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झुमरीतिलैया. डीसी के निर्देश पर नगर परिषद की टीम ने बुधवार को तिलैया बस्ती में ट्रेड लाइसेंस को लेकर जांच अभियान चलाया. इस दौरान कृष्णा केसरी किराना भंडार और माखन भोग फ्लावर मील का ट्रेड लाइसेंस नहीं पाया गया. ऐसे में दोनों प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया. नगर प्रबंधक रणधीर कुमार वर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 455 का उल्लंघन करने को लेकर की गयी. इन दुकान संचालकों को नगर परिषद के द्वारा पूर्व में भी नोटिस दिया गया था. बावजूद इन दुकानों के द्वारा ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया गया. झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 466 एवं धारा 600 के नियमानुसार परिसर को सील करने की कार्रवाई की गयी. वहीं नगर प्रशासक अंकित गुप्ता ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत व्यापार करने से पूर्व अपने व्यवसाय का ट्रेड लाइसेंस अवश्य लें और जिन लोगों का ट्रेड लाइसेंस का समय सीमा समाप्त हो चुका है वो जल्द से जल्द अपना ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण करवा लें. मौके पर राजस्व निरीक्षक शंभू कुमार रजक, अभिषेक कुमार मेहता, विधि सहायक मुन्ना लाल महतो, सुदर्शन श्रीवास्तव, लखन सिंह, दुलारचंद यादव, मुकेश राणा, भोला कुमार दास, संदीप कुमार, बलराम कुशवाहा आदि मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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VIKASH NATH

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