पत्नी की हत्या के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास

Author Anuj singh
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पत्नी की हत्या के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास

कोडरमा बिजली ऑफिस के पीछे रहनेवाले दोषी पति रविकांत सिंह उर्फ सोनू सिंह (पिता-दिनेश सिंह) को 302 आइपीसी के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

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कोडरमा. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को कोडरमा बिजली ऑफिस के पीछे रहनेवाले दोषी पति रविकांत सिंह उर्फ सोनू सिंह (पिता-दिनेश सिंह) को 302 आइपीसी के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. वहीं 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जानकारी के अनुसार घटना 16 दिसंबर 2023 को हुई थी. घटना को लेकर मृतका ममता देवी के पिता सागर सिंह ने थाना में कांड संख्या 222/23 दर्ज कराया था. आवेदन में उन्होंने कहा था कि 17 दिसंबर 2023 की सुबह उन्हें सूचना मिली कि उनकी पुत्री ममता की हत्या उसके पति एवं ससुराल वालों ने मिलकर की है. सूचना मिलने पर जब वे अपने परिवार वालों के साथ पुत्री के ससुराल पहुंचे, तो देखा पुत्री घर में अचेत अवस्था में पड़ी थी. गर्दन व चेहरे पर चोट के निशान थे. उन्होंने आरोप लगाया था की पति रविकांत सिंह व अन्य घरवालों ने मिलकर पुत्री की हत्या पैसे के लालच में कर दी है. इससे पूर्व भी कई बार उन लोगों ने पुत्री के साथ बेरहमी से मारपीट की थी. अदालत में मामला आने पर अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया. इस दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया. कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश राम ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया.अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को 302 आइपीसी के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया.

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