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खरियोडीह में चलंत लोक अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर

Updated at : 07 May 2025 9:40 PM (IST)
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खरियोडीह में चलंत लोक अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर

कानून की बुनियादी जानकारी सभी को होना जरूरी है.

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जयनगर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के तत्वावधान में सोमवार को खरियोडीह पंचायत भवन में चलंत लोक अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर लगाया गया. एलएडीसीएस के अधिवक्ता अरुण ओझा ने कहा कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच समन्वय जरूरी है, तभी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है. उन्होंने कहा कि कानून की बुनियादी जानकारी सभी को होना जरूरी है. इसके अलावा भारतीय संविधान राज्य के नीति-निर्देशक तत्व सहित अन्य कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गयी. उन्होंने कहा कि बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी कानूनन जुर्म है और इसके लिये कानून में कठोर दंड के प्रावधान हैं. लखन ने कहा मौलिक अधिकारों का समुचित उपभोग हो सके, इसके लिये मौलिक कर्तव्यों का भी ध्यान रखना आवश्यक है. पैनल लांचर राजेश्वर ने कहा कि जागरूक होंगे, तभी अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने बाल विवाह, दहेज़ प्रताड़ना, एसिड अटैक, घरेलू हिंसा एक्ट संबंधी कई जानकारी दी. मौके उप मुखिया, रिया कुमारी, रेखा देवी, चमेली शर्मा, दिनेश्वर राणा, रामचंद्र ठाकुर, अशोक कुमार, चंदन कुमार, शिवकुमार यादव आदि मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEEPESH KUMAR

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