पिता की सुपारी देकर हत्या करने वाले पुत्र समेत तीन को आजीवन कारावास
Published by : VIKASH NATH Updated At : 13 Aug 2025 9:59 PM
कोडरमा जिले में संपत्ति विवाद के चलते सुपारी देकर पिता की हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने बुधवार को तीन आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
गिरिडीह के राजधनवार थाना क्षेत्र के निमाडीह निवासी हैं तीनों आरोपी कोडरमा. कोडरमा जिले में संपत्ति विवाद के चलते सुपारी देकर पिता की हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने बुधवार को तीन आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने समसुल अंसारी (पिता सकुर मियां), असगर अंसारी उर्फ गारो (पिता गनी मियां) और द्वारिका तुरी (पिता हरि तुरी), सभी निवासी निमाडीह, थाना राजधनवार, जिला गिरिडीह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया. अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा, धारा 201 आइपीसी के तहत तीन वर्ष का कारावास और 1,000 का जुर्माना भी लगाया गया. घटना 5 फरवरी 2024 को हुई थी, जब नवलशाही थाना क्षेत्र से गुजर रहे सकुर मियां की धारदार हथियार से हत्या कर दी गयी थी. हत्या के बाद उनके पुत्र सुल्तान अंसारी ने थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने जांच के दौरान हत्या में प्रयुक्त टांगी और मोबाइल बरामद किया तथा आरोपियों को गिरफ्तार किया. मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक शिवशंकर राम और अधिवक्ता रीतम कुमारी ने अभियोजन पक्ष का संचालन किया. कुल 20 गवाहों का परीक्षण कराया गया. लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अधिकतम सजा की मांग की, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनवर हुसैन ने बचाव में दलीलें दीं.
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