विधानसभा चुनाव 2026: वोटिंग के दिन पुलिसकर्मियों की तैनाती का नियम बदला

पश्चिम बंगाल समेत देश के 4 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चुनाव आयोग ने एक नयी व्यवस्था की है. निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वोटिंग के दिन पुलिकर्मियों की तैनाती अब पुलिस ऑब्जर्वर की मौजूदगी में रैंडमाइजेशन के जरिये होगी. आयोग ने ऐसी व्यवस्था करने का फैसला क्यों किया, जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट.
विधानसभा चुनाव 2026 में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश के तहत निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि अब से वोटिंग के दिन मतदान केंद्रों पर राज्य पुलिस कर्मियों की तैनाती का काम (रैंडमाइजेशन) निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में किया जायेगा. चुनाव ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों का ‘रैंडमाइजेशन’ निष्पक्षता सुनिश्चित करता है. किसी पूर्वाग्रह से बचने के लिए स्थानीय पुलिस को उनके वर्तमान थाना क्षेत्रों के बाहर तैनात किया जाता है.
निर्वाचन क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों की तैनाती का बदला नियम
पश्चिम बंगाल समेत सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और पुलिस महानिदेशकों को सोमवार को चुनाव आयोग ने एक पत्र लिखा. इस पत्र में कहा कि वोटिंग के दिन मतदान केंद्र पर तैनात राज्य पुलिसकर्मियों का रैंडमाइजेशन उस जिले के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तैनात पुलिस पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में किया जायेगा.
पुलिस ऑब्जर्वर की मौजूदगी में होगा रैंडमाइजेशन
यह आदेश भविष्य के सभी लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए है. एक अधिकारी ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक राज्य पुलिस कर्मियों का ‘रैंडमाइजेशन’ करते हैं. अधिकारी ने कहा कि वे ऐसा करना जारी रखेंगे. लेकिन, अब यह काम पुलिस पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में किया जायेगा.
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पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में अप्रैल में विधानसभा चुनाव संभव
इसी साल अप्रैल में पश्चिम बंगाल के साथ-साथ केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है. इन राज्यों में नयी प्रक्रिया लागू की जायेगी. राज्य पुलिस और राज्य सशस्त्र पुलिस के अलावा, चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था बनाये रखने, मतदान केंद्रों की सुरक्षा, कमजोर मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों को भी तैनात किया जाता है.
जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के लिए सूचना
निर्वाचन आयोग ने कहा कि नये निर्देशों को सभी जिला चुनाव अधिकारियों, पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्तों, निर्वाचन अधिकारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए.
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By Mithilesh Jha
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