मारपीट के आरोपी को आठ वर्ष सश्रम कारावास

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाकांत मिश्रा की अदालत ने सुनायी सजा
: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाकांत मिश्रा की अदालत ने सुनायी सजा कोडरमा. जमीन विवाद (पानी बहाने को लेकर) में मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी 35 वर्षीय विक्रम रजक ( निवासी डोमचांच) को 307 आइपीसी के तहत दोषी पाते हुए आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ इसके अलावा अदालत ने 323 आइपीसी में एक वर्ष, 504 आइपीसी में एक वर्ष, 506 में एक वर्ष की सजा सुनायी. सभी सजा साथ-साथ चलेंगी़ जानकारी के अनुसार, मामला वर्ष 2020 का है़ घटना को लेकर डोमचांच थाना में दीपक रजक ने मामला दर्ज कराया था़ अदालत में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया़ इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया़ लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया़ वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया़
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