थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना निजी वाहनों का परिचालन नहीं

Updated at : 02 Aug 2016 6:51 AM (IST)
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थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना निजी वाहनों का परिचालन नहीं

डीटीओ ने वाहनों की चेकिंग की, कई वाहन को किया जब्त नियम तोड़ने पर जुर्माना के साथ जरूरी कार्रवाई भी होगी कोडरमा बाजार : जिले में अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना निजी वाहनों का परिचालन करने पर जुर्माना के साथ आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए जिला स्तर पर व्यापक तैयारी की गयी है. […]

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डीटीओ ने वाहनों की चेकिंग की, कई वाहन को किया जब्त

नियम तोड़ने पर जुर्माना के साथ जरूरी कार्रवाई भी होगी

कोडरमा बाजार : जिले में अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना निजी वाहनों का परिचालन करने पर जुर्माना के साथ आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए जिला स्तर पर व्यापक तैयारी की गयी है. सोमवार से डीटीओ सुबोध कुमार के नेतृत्व में ऐसे वाहनों के धर पकड़ के लिए अभियान की शुरुआत कर दी गयी है. कोडरमा थाना के समीप डीटीओ श्री कुमार ने कई चार पहिये व दो पहिये वाहनों के कागजातों की जांच किया. वांछित कागजात नहीं होने के कारण कई वाहनों को जब्त करते हुए थाना परिसर में लगाया गया.

डीटीओ ने बताया कि मोटरवाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत ऐसे वाहनों पर पकड़े जाने पर एक हजार आर्थिक दंड के साथ साथ विधि सम्मत कार्रवाई का भी प्रावधान है. उन्होंने बताया कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं रहने के कारण दुर्घटना के शिकार लोगों या उनके परिजनों को इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिल पाता है. इससे पीड़ित पक्ष को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अभियान में थाना प्रभारी आनंद मोहन सिंह, एसआइ विजय कुमार सिंह, उदय बक्शी समेत कई मौजूद थे.

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