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पैसे के अभाव में न्याय से वंचित नहीं रह सकता कोई बंदी

कोडरमा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को मंडल कारा में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राधिकार के सचिव मिथिलेश कुमार सिंह थे. बंदियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जेल में बंद कोई भी विचाराधीन बंदी साधन या पैसे के अभाव […]

कोडरमा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को मंडल कारा में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राधिकार के सचिव मिथिलेश कुमार सिंह थे. बंदियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जेल में बंद कोई भी विचाराधीन बंदी साधन या पैसे के अभाव में न्याय से वंचित नहीं रह सकता है.
बंदियों को हर संभव सहायता करने के लिए प्राधिकार कृत संकल्पित है. उन्होंने बंदियों से अपील की कि वे जेल से निकलने के बाद अपराध की दुनिया को छोड़ कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हों तथा अपनी एक नयी जिंदगी की शुरुआत करें.
उन्होंने जेल अदालत की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जेल अदालत का आयोजन प्राधिकार द्वारा हर महीने आयोजित किया जाता है. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेल के पैनल अधिवक्ता राजेश्वर प्रसाद सिंह ने काफी विस्तार से बंदियों के अधिकार एवं प्ली बार्गेनिंग के प्रावधानों पर प्रकाश डाला. वक्ताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि इसमें बंदी पीएलवी अथवा जेल के पैनल अधिवक्ता के माध्यम से अधिक-से-अधिक आवेदन पत्र प्राधिकार के कार्यालय में भेजें, ताकि उन्हें सरकार द्वारा उपलब्ध सहायता की जा सकें.
विचाराधीन बंदियों को जो अपना प्राइवेट अधिवक्ता रखने में सक्षम नहीं हैं उन्हें सरकारी खर्च पर अधिवक्ता दिये जाने का प्रावधान है. जरूरत है बंदियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की. इस दौरान आयोजित जेल अदालत में किसी भी बंदी द्वारा आवेदन नहीं दिये जाने के कारण किसी भी वाद का निष्पादन नहीं किया जा सका. कार्यक्रम का संचालन रणजीत कुमार सिंह व धन्यवाद ज्ञापन प्रभारी कारापाल सुबोध कुमार ने किया. मौके पर कारा कर्मी राजीव रंजन, राजेश प्रसाद, पीएलवी तंजीर आलम आदि मौजूद थे.

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