कोडरमा : जिले के कुख्यात अपराधकर्मी बबलू राय, पिता नारायण राय निवासी कटिया परसाबाद पर क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) लागू हो गया है. उसके विरुद्व सीसीए लगाने की अनुशंसा डीसी संजीव कु. बेसरा व एसपी एसके झा के स्तर से राज्य सरकार को भेजी गई थी. इसके बाद झारखंड सरकार के गृह कारा व आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने इस पर अनुमोदन कर दिया है. इस अनुमोदन के साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा की गई अनुशंसा के तिथि से बबलू राय पर सीसीए लागू हो गया है.
जानकारी के अनुसार जयनगर के तैतरोन मोड़ पर पोस्टमास्टर पर सरेआम गोली चलाने के मामले में बीते माह बबलू राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इस मामले में पिछले दिनों उसे जमानत मिलने की सूचना पुलिस प्रशासन को प्राप्त हुई. यही नहीं बताया जाता है कि अन्य मामलों में भी उसे जमानत मिल गई थी. इसी बीच बार-बार जेल के अंदर से रंगदारी मांगने व धमकी देने के मामले सामने आते रहे. ऐसे में जिला पुलिस प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया.
यही नहीं कई अपराधकर्मी जेल से निकलने के साथ ही बड़ी घटना को अंजाम देते रहे हैं. इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बबलू राय पर सीसीए लगाने का निर्णय लिया. इसके बाद एक अनुशंसा बीते 10 नवंबर को ही राज्य सरकार को डीसी के स्तर से भेजी गई थी. इस पर गृह कारा व आपदा प्रबंधन विभाग ने 17 नवंबर को अनुमोदन कर दिया. इस संबंध में एक पत्र जिला पुलिस प्रशासन को भी प्राप्त हुआ है. सीसीए लगने के बाद अब बबलू राय फिलहाल कोडरमा जेल में ही बंद रहेगा. डीसी संजीव कु. बेसरा ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर बबलू राय के विरुद्व तीन माह के लिए सीसीए लगाने की अनुशंसा हुई थी. इस पर राज्य सरकार ने सहमति दी है. भविष्य में जरूरत देखते हुए इसे बढ़ाया जा सकता है.