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यौन शोषण के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास

Updated at : 15 May 2025 8:38 PM (IST)
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यौन शोषण के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने सुनाई सजा

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: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने सुनाई सजा कोडरमा. शादी का झांसा देकर लड़की का यौन शोषण करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार चौधरी की अदालत ने आरोपी 29 वर्षीय जुबेर अंसारी (पिता नसीम अंसारी, निवासी पुरनाडीह थाना चंदवारा) को 376 आइपीसी के तहत तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर चार माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ जानकारी के अनुसार, मामला वर्ष 2023 का है़ घटना को लेकर पीड़िता ने चंदवारा थाना में मामला दर्ज कराया था़ इसमें उसने कहा था कि जब उसके घर में कोई नहीं था, उस समय जुबेर अंसारी उसके घर में आया और दुष्कर्म किया़ मना करने पर कहा कि तुमसे मैं निकाह कर लूंगा़ जुबेर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया़, जिससे वह गर्भवती हो गयी. निकाह की बात करने पर उसने निकाह करने से इंकार कर दिया. इसके लिए पंचायती भी हुई थी़ अदालत में मामला आने पर अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक शिवशंकर राम एवं अधिवक्ता सुधीर कुमार ने किया़ इस दौरान सभी छह गवाहों का परीक्षण कराया गया़ वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आत्मानंद कुमार पांडेय ने दलीलें रखीं. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया़

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEEPESH KUMAR

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