प्रतिनिधि, खूंटी
जन वितरण प्रणाली में गड़बड़ी पर सख्त रुख अपनाते हुए खूंटी प्रखंड की तीन राशन दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है, जबकि चार डीलरों को कारण बताओ नोटिस (शोकॉज) जारी किया गया है. यह कार्रवाई प्रखंड विकास पदाधिकारी सह आपूर्ति पदाधिकारी ज्योति कुमारी ने हाल में किये गये निरीक्षण के बाद की है. बीडीओ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान तिरला की सुमित्रा देवी, अनिगड़ा की गुलाब महिला मंडल, और सोसोडीह की गांझू पाहन की दुकानों में राशन वितरण अत्यंत कम पाया गया. साथ ही कई अन्य अनियमितताएं भी उजागर हुईं, जैसे कि स्टॉक और बिक्री पंजी का अभाव, लाभुकों की सूची की अनुपलब्धता, शिकायत और अपवाद पंजी का न होना, दुकान में आवश्यक सूचना पटों का नदारद होना.लाइसेंस नियमों का उल्लंघन
खूंटी प्रखंड में 120 से अधिक जन वितरण प्रणाली की दुकानें संचालित हैं. नियमों के अनुसार इन दुकानों को गुलाबी रंग में रंगना अनिवार्य है. इन्हें हर दिन सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक खुला रखना होता है. किसी भी दिन दुकान बंद करने के लिए पूर्व स्वीकृति और सूचना पट पर स्पष्ट जानकारी देना जरूरी है. ऑनलाइन दुकानों के लिए अपवाद पंजी अनिवार्य है, जिसमें बुजुर्ग, दिव्यांग और अंगूठे का निशान न आने वाले लाभुकों का विवरण दर्ज किया जाना चाहिए. साथ ही स्टॉक पंजी, वितरण पंजी, शिकायत पंजी और सूचना पट पर टोल फ्री नंबर, लाइसेंस विवरण, दर सूची और लाभुकों की सूची भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए.लगातार जारी रहेगा औचक निरीक्षण
बीडीओ सह बीएसओ ज्योति कुमारी ने कहा कि प्रखंड की अधिकांश दुकानों में गंभीर अनियमितताएं पायी गयी हैं, जिन्हें सुधारने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्राथमिकता है और भविष्य में भी गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है