निजी स्कूलों को सरकारी मान्यता अनिवार्य

Updated at : 27 Aug 2016 1:37 AM (IST)
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निजी स्कूलों को सरकारी मान्यता अनिवार्य

खलारी : निजी स्कूलों को सरकार से मान्यता लेना अनिवार्य होगा. शुक्रवार को बीआरसी भवन में आयोजित सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के प्रतिनिधियों की बैठक में बीइओ रामनाथ राम ने उक्त जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जिन निजी स्कूलों का सरकारी निबंधन नहीं है, वे 10 सितंबर तक हर हाल में संबंधित जिला कार्यालय […]

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खलारी : निजी स्कूलों को सरकार से मान्यता लेना अनिवार्य होगा. शुक्रवार को बीआरसी भवन में आयोजित सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के प्रतिनिधियों की बैठक में बीइओ रामनाथ राम ने उक्त जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जिन निजी स्कूलों का सरकारी निबंधन नहीं है, वे 10 सितंबर तक हर हाल में संबंधित जिला कार्यालय में मान्यता लेने के लिए आवेदन जमा कर दें.
समय सीमा के अंदर जो स्कूल मान्यता नहीं लेंगे, उसे बंद कर दिया जायेगा. आवश्यकता पड़ी, तो संचालक के विरुद्ध मुकदमा भी किया जायेगा. बैठक में 50 में मात्र 13 निजी विद्यालय के ही प्रतिनिधि उपस्थित थे. इस पर बीइओ ने नाराजगी जतायी. कहा कि आदेश का उल्लंघन करनेवाले स्कूलों से जवाब मांगा जायेगा. बैठक में प्रमुख सोनी तिग्गा, बीइओ रामनाथ राम, वेलफेयर ऑफिसर श्यामसुंदर शर्मा, बीपीओ सर्वरीनाथ चौरसिया सहित सीआरपी उपस्थित थे.
30 तक देनी है बच्चों की आधार व एकाउंट संख्या : बीइअो ने बैठक में 30 अगस्त तक प्रखंड के सभी निजी व सरकारी विद्यालयों के बच्चों का आधार व बैंक एकाउंट नंबर देने का निर्देश दिया. कहा कि स्कूल विद्यार्थियों का आधार व बैंक एकाउंट नंबर का सीडी बना कर बीआरसी कार्यालय में जमा कर दें. इसकी अनदेखी करनेवाले विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. उधर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के बच्चों को भी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी.
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