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खूंटी : कोचांग गैंगरेप के आरोपियों को सुनायी जायेगी 17 को सजा

फादर अल्फांसो आइंद को षड्यंत्रकर्ता के रूप में दोषी पाया गया है खूंटी : कोचांग गैंगरेप घटना के अभियुक्तों को मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार की कोर्ट में पेश किया गया. उनके अधिवक्ताओं ने उन्हें कम से कम सजा देने की मांग की. इसके लिए उन्होंने कई दलीलें भी दी़ं. कोर्ट […]

फादर अल्फांसो आइंद को षड्यंत्रकर्ता के रूप में दोषी पाया गया है
खूंटी : कोचांग गैंगरेप घटना के अभियुक्तों को मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार की कोर्ट में पेश किया गया. उनके अधिवक्ताओं ने उन्हें कम से कम सजा देने की मांग की. इसके लिए उन्होंने कई दलीलें भी दी़ं.
कोर्ट ने 17 मई को सजा सुनाने का फैसला लिया है़. 17 मई को अभियुक्त जुनास मुंडा, बाजी समद उर्फ टकला, अयूब सांडी पूर्ति, जॉन जुनास तिड़ू, बलराम समद और फादर अल्फांसो आइंद को सजा सुनायी जायेगी. कोर्ट ने सात मई को सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया था, जिसमें फादर अल्फांसो आइंद को षड्यंत्रकर्ता के रूप में दोषी पाया गया है. वहीं पत्थलगड़ी के नेता जॉन जुनास तिड़ू और बलराम समद को उत्प्रेरक के रूप में दोषी करार दिया गया था. जुनास मुंडा, बाजी समद और अयूब सांडी पूर्ति को अपहरण और गैंगरेप का दोषी पाया गया है.
ज्ञात हो कि 19 जून 2018 को कोचांग में नुक्कड़ नाटक करने गयी पांच युवतियों के साथ गैंगरेप किया गया था, जबकि, महिलाओं के साथ गये एक व्यक्ति के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया गया था. गैंगरेप की घटना में आठ अपराधी शामिल थे, जिसमें से एक नोवेल सांडी पूर्ति अभी भी फरार है़. वह पीएलएफआइ का सदस्य है. इसके अलावा एक आशीष लोंगा नाबालिग है, उसे जेजे बोर्ड को सौंपा गया है.

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