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आरक्षण नीति व नियुक्ति नियमावली का उल्लंघन : जेएलकेएम

Updated at : 21 May 2025 8:52 PM (IST)
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आरक्षण नीति व नियुक्ति नियमावली का उल्लंघन : जेएलकेएम

जामताड़ा. जेएलकेएम जिलाध्यक्ष मंतोष महतो ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि चौकीदार नियुक्ति के विज्ञापन में राज्य सरकार की आरक्षण नीति का उल्लंघन किया गया है,

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जामताड़ा. जेएलकेएम जिलाध्यक्ष मंतोष महतो ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि चौकीदार नियुक्ति के विज्ञापन में न केवल राज्य सरकार की आरक्षण नीति का उल्लंघन किया गया है, बल्कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और गोपनीयता का भी घोर अभाव रहा है. विज्ञापन में महिलाओं के लिए आरक्षण कुल पदों के 5% के अनुसार होना चाहिए था, जिसकी गणना के अनुसार 18 पद सृजित होना चाहिए था. इस नियम का पालन नहीं किया गया. यह सीधे-सीधे झारखंड सरकार की संकल्प संख्या 1617 दिनांक 17/03/2023 की आरक्षण नीति का उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि सभी वर्गों के लिए आरक्षण अनुपात का सख्ती से पालन किया जाए. उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया के तहत बिट निर्माण नियुक्ति नियमावली के अनुसार नहीं किया गया, जिससे आरक्षण की स्थिति को लेकर संदेह उत्पन्न हो रहा है. इसके अतिरिक्त लिखित परीक्षा में पारदर्शिता और गोपनीयता की नीति का भी पालन नहीं हुआ. इससे चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने मांग की है कि उक्त विज्ञापन संख्या 01/2025 के तहत की जा रही नियुक्ति प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच हो. आरक्षण नीति के अनुसार पुनः विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाय.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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UMESH KUMAR

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