नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में दो लोगों को मिली 20-20 साल की सजा
Published by : UMESH KUMAR Updated At : 08 Jun 2026 9:11 PM
जामताड़ा कोर्ट. नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में सोमवार को अदालत में अंतिम सुनवाई हुई.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम की अदालत में हुई अंतिम सुनवाई पीड़िता की मां ने मिहिजाम थाने में वर्ष 2024 में दर्ज कराया था मामला प्रतिनिधि, जामताड़ा कोर्ट. नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में सोमवार को अदालत में अंतिम सुनवाई हुई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव ने पोक्सो एक्ट के आरोपित लखन राणा और रणजीत कोल को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार, मिहिजाम थाना क्षेत्र के एक घर में जाकर आरोपित लखन राणा ने बताया कि उसके बकरी को झाड़ी में कुत्ते ने काट लिया है. तत्पश्चात पीड़िता की मां ने अपने नाबालिग पुत्री को उसके साथ भेज दिया, जब वह झाड़ी में अपनी बकरी देखने गया तो वहां पहले से मौजूद रंजीत कोल ने पीड़िता के कपड़े फाड़ दिए और दुपट्टा को मुंह में बांध दिया. बियर की बोतल फोड़कर कांच के टुकड़े से हाथ के नस भी काट दिये. यहां तक कि लखन राणा ने शोर मचाने पर जान मारने की धमकी भी दी. दोनों आरोपी ने बारी-बारी से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. उक्त घटना को लेकर पीड़िता की मां ने मिहिजाम थाने में कांड संख्या- 77/2024 के तहत मामला दर्ज कराया था. यह मामला 28 नवंबर 2024 की बताया जा रहा है. अदालत ने सभी गवाहों के बयान सुनने के बाद मामले को सही पाया और दोनों आरोपितों को 20-20 साल का कठोर कारावास और ₹20000 रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है. अर्थदंड नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. वही भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 ( 3) में 7 साल का कठोर कारावास और ₹10000 अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है.
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