संवाददाता, जामताड़ा. राज्य में नकली और प्रतिबंधित दवाओं के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए राज्य अपराध एवं अनुसंधान विभाग (सीआइडी) के आइजी ने निर्देश जारी किया है. इसी आलोक में शुक्रवार को जिला औषधि निरीक्षक चंदन कश्यप ने जामताड़ा में दवा के पांच थोक एवं खुदरा दुकानों की जांच की. सबसे पहले जामताड़ा के पाेपुलर मेडिकल हॉल की जांच हुई. इसके अलावा बाबा मेडिकल, बीणा पानी मेडिकल हॉल, सदर अस्पताल के समीप श्रीराम मेडिकल हॉल व संदीप मेडिकल एजेंसी की जांच हुई. इस क्रम में यह देखा गया कि दुकानों में किस श्रेणी के दवा कहां से क्रय होती है?. बिक्री का औसत अनुपात क्या है? दुकानदारों के द्वारा क्रय किए जा रहे दवा के पक्की बिल की भी जांच की गयी. मासिक बिक्री से संबंधित प्रतिवेदन भी लिया. वहीं दुकानदारों का सेल बिल, पर्चेंज बिल, सेल रिकॉर्ड को देखा. इस दौरान प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया. कहा सभी मेडिकल में दवा बिल के साथ बेचें. सभी दुकानों में फर्मासिस्ट को रखने को कहा. बिना चिकित्सीय पर्ची के दवा नहीं देने का निर्देश दिया. औषधि निरीक्षक चंदन कश्यप ने बताया कि जामताड़ा जिले के अलावा देवघर, गोड्डा, साहिबगंज जिले में दवा दुकानों की जांच कर प्रतिवेदन राज्य मुख्यालय को भेजा जायेगा. जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई हाइकोर्ट में दायर जनहित याचिका (W.P. (PIL) No-6691 of 2025, सुनील कुमार महतो बनाम झारखंड राज्य व अन्य) के संदर्भ में की जा रही है. इस याचिका में राज्य में अवैध रूप से नकली दवाओं और नियंत्रित व प्रतिबंधित दवाओं के वितरण में अनियमितता का मुद्दा उठाया गया है. इस मामले में न्यायालय की ओर से विभिन्न बिंदुओं पर पृच्छा करते हुए प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया है. मौके पर एसआइ रंजीत गुप्ता व अन्य पुलिस बल थे.
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