छापेमारी कर कोटपा कानून के उल्लंघन में सात दुकानदारों से वसूला जुर्माना

Edited by MANOJ KUMAR
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कोटपा-2003 की धारा-4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू थूकने पर ₹1000 तक का जुर्माना लग सकता है.

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जामताड़ा. जामताड़ा में गुरुवार को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत छापामारी अभियान चलाया गया. छापामारी दल की सदस्य डॉ सरबीना सिन्हा ने जामताड़ा सदर अस्पताल के समीप 7 दुकानों में छापेमारी की, जहां कोटपा कानून का उल्लंघन पाया गया. इस दौरान दुकानदारों से ₹975 का जुर्माना वसूला गया. डॉ सिन्हा ने दुकानदारों को झारखंड संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत किए गए नए प्रावधानों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कोटपा-2003 की धारा-4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू थूकने पर ₹1000 तक का जुर्माना लग सकता है. वहीं धारा-4A के अनुसार हुक्का बार पूरी तरह प्रतिबंधित हैं, और उल्लंघन पर ₹1 लाख तक का जुर्माना और अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है. धारा-6 के अनुसार अब 21 वर्ष से कम उम्र वालों को तंबाकू उत्पाद बेचना या बिचवाना गैरकानूनी है, जिसमें ₹1000 तक का जुर्माना लग सकता है. डॉ सिन्हा ने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाया जा सके. अभियान में जामताड़ा थाना पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद थे.

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