प्रभात खास. एक सितंबर से शराब की नयी नीति होगी लागू. 14 ग्रुपों में अब तक 4 ग्रुप में आया ऑनलाइन आवेदन.
संवाददाता, जामताड़ा. राज्य में एक सितंबर से नयी उत्पाद नीति लागू हो जाएगी, जिसके बाद राज्य में शराब दुकानों का संचालन निजी हाथों में चला जायेगा. उत्पाद विभाग ने दुकानों की बंदोबस्ती निजी शराब कारोबारियों को करने के लिए समय-सीमा निर्धारित कर दी है. इसके अनुसार 22 अगस्त तक ऑनलाइन लॉटरी आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी. इसके बाद दुकानों को लाइसेंस निर्गत कर दिया जायेगा. नयी उत्पाद नीति लागू होने के साथ ही खुदरा शराब बिक्री को लेकर पूर्व में जारी सभी आदेश निरस्त हो जायेंगे. मालूम हो राज्य में नयी उत्पाद नीति को मई में ही कैबिनेट से स्वीकृति मिल गयी थी. शराब की नयी नीति लागू होते ही जामताड़ा जिले में शराब की कुल 31 दुकानें खुलेंगी. फिलहाल जामताड़ा में 23 शराब दुकानें अल्पकालीन 31 अगस्त तक के लिए चलायी जा रही है, जबकि पूर्व में जिले भर में 36 शराब की दुकानें संचालित थी. हालांकि जिले में वर्तमान समय में 23 शराब दुकानें विभाग चला रहा है. इसकी निगरानी के लिए जिला स्तर पर एक कमेटी भी बनी है. जानकारी के अनुसार 1 सितंबर से जिले में शराब की 31 दुकानें संचालित होनी है. इनमें 25 कंपोजिट दुकानें व 6 देशी शराब की दुकानें शामिल हैं. इन दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन के लिए 14 ग्रुप बनाया गया है. अब तक 4 ग्रुप में आवेदन प्राप्त हुए हैं. 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है. 22 अगस्त को लॉटरी के माध्यम से दुकान का आवंटन किया जायेगा.क्या कहते हैं उत्पाद अधीक्षक :
नयी उत्पाद नीति लागू होने के बाद खुदरा शराब दुकानों का संचालन निजी संचालकों द्वारा किया जायेगा. इसके लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है. 14 ग्रुपों में 31 शराब दुकानें खोली जानी है. 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन लिया जायेगा. 22 अगस्त को ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी.
– अशोक कुमार, उत्पाद अधीक्षक, जामताड़ाB
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

