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लोगों को दी गयी विभिन्न कानूनों की जानकारी

Updated at : 22 Oct 2025 9:19 PM (IST)
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लोगों को दी गयी विभिन्न कानूनों की जानकारी

कुंडहित. पालाजोड़ी पंचायत अंतर्गत हरियालमाटी गांव में विधिक जागरुकता शिविर लगाया गया.

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कुंडहित. पालाजोड़ी पंचायत अंतर्गत हरियालमाटी गांव में विधिक जागरुकता शिविर लगाया गया. पीएलवी सीमा घोष ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कानूनी जानकारी दी जा रही है. शिविर में पीएलवी ने प्रखंड परिसर में उपस्थित लोगों को डालसा की ओर से मिलने वाली निशुल्क सहायता के साथ साथ बाल अत्याचार, बाल हिंसा, यौन उत्पीड़न, बाल मजदूरी, सरकार की कल्याणकारी योजना, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति से जुड़े कानूनों की जानकारियां दी. वहीं, दिव्यांगता से संबंधित कानूनी की भी जानकारी दी. बताया कि यदि कोई 18 वर्ष से कम की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी करते हैं तो उसको जेल जाना पड़ेगा. बाल विवाह में शामिल होने वाले लोगों को भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है. कहा गया कि आप अपने क्षेत्र में आमजनों को अधिक से अधिक जागरूक करें, ताकि बाल विवाह को रोका जा सके. अगर आपके गांव में नाबालिग की शादी हो रही है तो निशुल्क नंबर 1098 कॉल कर जानकारी दे सकते हैं. मौके पर ग्रामीण उपस्थित थे. चकड़ीपहाड़ी में नशा मुक्ति को लेकर किया जागरूक जामताड़ा. डालसा जामताड़ा के तत्वावधान में बुधवार को करमाटांड़ प्रखंड जागरुकता शिविर लगाया गया. पीएलवी राजेश बेसरा, बाबूराम मरांडी ने उपस्थित बच्चों, महिला एवं पुरुषों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं एवं डीएलएसए से मिलने वाली कानूनी सेवाओं की जानकारी दी. बताया कि 18 वर्ष से कम की लड़की और 21 वर्ष से कम के लड़कों की शादी नहीं करें. साथ ही सड़क दुर्घटना, नशा मुक्ति, बाल विवाह, पीएम आवास, अबुआ आवास, मंईयां सम्मान योजना के बारे में बताया. मौके पर कीर्तिक हेंब्रम, कलेसर मुर्मू, शिबू हांसदा, होपनी मरांडी, समिता हांसदा, सोनजोली हेंब्रम आदि मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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UMESH KUMAR

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