लोगों को भारतीय न्याय संहिता की दी गयी जानकारी

बागडेहरी थाना परिसर में नये कानून की जानकारी देने को लेकर शांति समिति सदस्यों की बैठक हुई.
कुंडहित. पूरे देश में 1 जुलाई से नया कानून लागू हो चुका है. मंगलवार को बागडेहरी थाना परिसर में नये कानून की जानकारी देने को लेकर शांति समिति सदस्यों की बैठक हुई. अध्यक्षता थाना प्रभारी राम पुकार शर्मा ने की. उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है.कहा कि हत्या के लिए पहले 302 धारा लगती थी उसे बदलकर 103 (1) बीएनएस कर दिया गया है. हत्या के प्रयास में 307 धारा लगती थी जो बदलकर 109 बीएनएस हो गया है. चोरी के लिए 378 धारा लगायी जाती थी जिन्हें बदलकर 303 (1) कर दिया है. दुष्कर्म करने पर 376 धारा दलकर 64 कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग एवं गैंगरेप में मृत्युदंड की सजा होगी. मौके पर शांति समिति सदस्य मौजूद थे.
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By Prabhat Khabar News Desk
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