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हिंदुस्तान केबल्स के पूर्व कर्मचारियों को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन

न्यायिक लड़ाई आखिरकार रंग लायी है. 14 नवंबर को कोलकाता हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया कि कंपनी के पात्र रिटायर्ड कर्मचारी अब उच्च दर से पेंशन पाने के हकदार होंगे.

मिहिजाम. हिंदुस्तान केबल्स के सेवानिवृत कर्मचारियों की वर्षों से चली आ रही न्यायिक लड़ाई आखिरकार रंग लायी है. 14 नवंबर को कोलकाता हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया कि कंपनी के पात्र रिटायर्ड कर्मचारी अब उच्च दर से पेंशन पाने के हकदार होंगे. लंबे समय से 1200 से 3000 रुपये मासिक पेंशन पर गुज़ारा कर रहे कर्मचारियों ने इस आदेश को राहत की बड़ी किरण बताया है. अब उन्हें कम-से-कम 12,000 रुपये या उससे अधिक की पेंशन मिल सकेगी. हिंदुस्तान केबल्स हायर पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी सुभाष मल्लिक, दीपेन सोम, चरणजीत सिंह, प्रवीर चटर्जी, मृणाल कांति सामंत और विष्णुपद दास ने बताया कि सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए तथा उच्च पेंशन विकल्प फॉर्म भर चुके कर्मचारी ही इस लाभ के दायरे में आएंगे. उस समय 419 कर्मचारियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 399 को योग्य माना गया था, लेकिन पीएफ विभाग ने तकनीकी आपत्तियों के आधार पर इन दावों को लगातार खारिज किया. पीड़ित कर्मचारियों में से 42 लोग न्याय के लिए अदालत पहुंचे. सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को इनके पक्ष में आदेश दिया था, फिर भी पीएफ विभाग ने इस वर्ष 18 जनवरी और 7 फरवरी को नोटिस जारी कर उच्च पेंशन देने से इनकार कर दिया. अंततः हाई कोर्ट ने इन दोनों नोटिसों को पूर्णतः रद्द करते हुए कर्मचारियों को राहत दी. सबसे अहम बात यह रही कि अदालत ने स्पष्ट किया किसी भी कर्मचारी को उच्च पेंशन पाने के लिए अतिरिक्त पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा. पीएफ देनदारी और भुगतान के अंतर का समायोजन विभागीय स्तर पर किया जाएगा. इस ऐतिहासिक निर्णय ने हिंदुस्तान केबल्स के सैकड़ों परिवारों के लिए उम्मीद का नया द्वार खोल दिया है. हालांकि 2014 से पहले रिटायर हुए और विकल्प न भरने वाले कर्मचारियों को पहले की तरह न्यूनतम पेंशन ही मिलेगी.

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