उपभोक्ता फोरम ने जमा 60 हजार रुपये वादी को देने का दिया आदेश

Updated at : 30 Nov 2024 10:11 PM (IST)
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उपभोक्ता फोरम ने जमा 60 हजार रुपये वादी को देने का दिया आदेश

जिला उपभोक्ता फोरम में एक मामले की सुनवाई हुई. पीड़ित मिहिजाम निवासी लक्ष्मी रजक ने जिला उपभोक्ता फोरम में इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के विरुद्ध वाद दायर किया था.

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जामताड़ा. जिला उपभोक्ता फोरम में एक मामले की सुनवाई हुई. पीड़ित मिहिजाम निवासी लक्ष्मी रजक ने जिला उपभोक्ता फोरम में इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के विरुद्ध वाद दायर किया था, जिसमें वादी लक्ष्मी रजक ने कहा था कि वे भारतीय रेलवे में फिटर की सेवा से फरवरी 2020 में सेवानिवृत हुए. इस क्रम में इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट ने संपर्क कर एलआइसी पॉलिसी क्रय करने के लिए उत्प्रेरित किया. इसी क्रम में गलत सूचना दी और उनके साथ धोखा किया. एजेंट ने उसे बताया कि प्रत्येक बीमा पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान तीन माह बाद 12 हजार रुपये पेंशन पाने के हकदार होंगे. उक्त बातों में विश्वास करके वादी ने एजेंट को बीमा पॉलिसी चालू करने के लिए 99 हजार रुपये का चेक दिया जो डेबिट हो गया. साथ ही बीमा पॉलिसी इंडिया फर्स्ट महाजीवन प्लान जारी हुआ, जिसके बाद वादी को एक बार में 39 हजार रुपये प्राप्त किया. उसके बाद रुपये नहीं मिला, लेकिन जब पेंशन जारी नहीं हुई तो वादी के साथ धोखा होने के संदेह पर एजेंट काे काॅल किया, लेकिन फोन नहीं उठाया. इसके बाद वादी ने जिला उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कराया. वहीं उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष सुरेश चंद्र जायसवाल, सदस्य संचिता दां, मो रिजवानुल हक ने सुनवाई करते हुए कंपनी को आदेश दिया कि 60 हजार रुपये जमा राशि वादी काे अदा करें. साथ ही 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करें. उपरोक्त आदेश के अनुरूप संपूर्ण राशि का भुगतान 45 दिन के अंदर करने का आदेश दिया. यदि समय सीमा के अंदर उपरोक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो वादी आदेश पारित किये जाने की तिथि से वार्षिक 03 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज के साथ उक्त संपूर्ण राशि कंपनी से वसूलने की हकदार होंगे.

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