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छह लाख से ज्यादा वार्षिक टर्नओवर वाले 809 व्यक्ति जिले में उठा रहे हैं राशन

जामताड़ा. जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड की सूची में छह लाख रुपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले 809 व्यक्ति और जीएसटी रखने वाले 18 लोगों के नाम शामिल हैं.

– केंद्र सरकार से इन नामों के सत्यापन कर कार्रवाई करने का दिया है निर्देश – जीएसटी का लाइसेंस रखनेवाले 18 लोग भी उठा रहे गरीबों के राशन संवाददाता, जामताड़ा. जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड की सूची में छह लाख रुपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले 809 व्यक्ति और जीएसटी रखने वाले 18 लोगों के नाम शामिल हैं. वे गरीबों के लिए निर्धारित मुफ्त अनाज का लाभ उठा रहे हैं. आधार नंबर के अनिवार्य होने के कारण इन नामों का खुलासा हुआ है. जांच के बाद केंद्र सरकार ने राज्य को और राज्य ने जिला को इन नामों को हटाने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. डीएसओ कयूम अंसारी ने बताया कि ऐसे कार्डधारियों का सत्यापन बीडीओ और एमओ के माध्यम से किया जा रहा है. इसमें सही पाए जाने पर उनका नाम डिलीट किया जायेगा. अयोग्य कार्डधारियों से अपील है कि वह अपने कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं. वहीं जांच में गलत पाये जाने पर वसूली की कार्रवाई की जायेगी. वसूली का है प्रावधान : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गलत तरीके से राशन लेने पर वसूली का प्रावधान है. वसूली की राशि उठाए गए अनाज के बाजार मूल्य और सालाना 12 प्रतिशत ब्याज के साथ की जाती है. डीएसओ ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं आगे आकर राशन कार्ड सरेंडर करता है तो उसे रियायत दी जा सकती है. क्या कहते हैं डीएसओ बड़ी संख्या में वैसे लोगों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड बनवा रखा है जो इसके पात्र नहीं है. इनमें आयकर देने वाले, जीएसटी नंबर लेकर कारोबार करने वाले जैसे लोग भी शामिल हैं. अयोग्य लोगों की सूची केंद्र से मिली है. अगर किसी को आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति विभाग में दर्ज करा दें वरना उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जायेगा. – कयूम अंसारी, डीएसओ, जामताड़ा

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