नौ अभियुक्त को तीन साल की सजा

Published at :23 May 2015 9:05 PM (IST)
विज्ञापन
नौ अभियुक्त को तीन साल की सजा

जामताड़ा कोर्ट. प्रथम एडीजे विजय कुमार टू के न्यायालय में सुशील देवी बनाम कानू महतो एवं अन्य आठ अभियुक्तों के मुकदमें में अंतिम सुनवाई हुई. जिसके बाद कालू महतो, गौर महतो, सुधीर महतो, बादल महतो, उदय महतो, बुधु महतो, रंजीत महतो, नमिता देवी और देवंती देवी को महिला से मारपीट करने और जाति सूचक शब्द […]

विज्ञापन

जामताड़ा कोर्ट. प्रथम एडीजे विजय कुमार टू के न्यायालय में सुशील देवी बनाम कानू महतो एवं अन्य आठ अभियुक्तों के मुकदमें में अंतिम सुनवाई हुई. जिसके बाद कालू महतो, गौर महतो, सुधीर महतो, बादल महतो, उदय महतो, बुधु महतो, रंजीत महतो, नमिता देवी और देवंती देवी को महिला से मारपीट करने और जाति सूचक शब्द कह कर अपमानित करने के आरोप में तीन वर्ष की सजा सुनायी गयी. सभी अभियुक्त जामताड़ा थाना क्षेत्र के कोलाडाबर गांव के निवासी हैं. वर्ष 2013 में मारपीट की इस घटना के लिये जामताड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. वहीं सजा जमानतीय होने के कारण अभियुक्तों से दस-दस हजार के एक-एक बेल बांड देने का आदेश सुनाया गया.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola