अलग-अलग मामले में तीन की जमानत अर्जी खारिज

Published at :23 May 2015 9:05 PM (IST)
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अलग-अलग मामले में तीन की जमानत अर्जी खारिज

जामताड़ा कोर्ट. प्रधान जिला जज मनोरंजन कवि के न्यायालय में अभियुक्त शेख सबुर अली और मुकुंद कुमार झा की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी. इसकी जानकारी प्रभारी पीपी जेके साह ने दी. उन्होंने बताया कि शेख सबुर अली पर अवैध रूप से कोयला का कारोबार करने का आरोप है. वहीं एक […]

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जामताड़ा कोर्ट. प्रधान जिला जज मनोरंजन कवि के न्यायालय में अभियुक्त शेख सबुर अली और मुकुंद कुमार झा की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी. इसकी जानकारी प्रभारी पीपी जेके साह ने दी. उन्होंने बताया कि शेख सबुर अली पर अवैध रूप से कोयला का कारोबार करने का आरोप है. वहीं एक अन्य समाचार के अनुसार मुकुंद कुमार झा, सुपरीटेंडेंट वेयर हाउस कॉरपोरेशन दुमका की अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गयी. श्री झा पर पांच लाख तीन हजार नौ सौ इकसठ रुपये की कीमत के चावल की हेराफेरी में शामिल होने का आरोप है. श्री झा के विरुद्ध हीरा लाल सोरेन लैम्पस कर्मी द्वारा नारायणपुर थाना में वर्ष 2013 में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

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