ओकके ::: चार अभियुक्तों की जमानत अरजी खारिज

Published at :21 May 2015 8:04 PM (IST)
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ओकके ::: चार अभियुक्तों की जमानत अरजी खारिज

जामताड़ा कोर्ट . प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि के बुधवार को सुनवाई के दौरान चार अभियुक्तों के अलग-अलग जमानत की अरजी पर दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद खारिज कर दी. प्रभारी पीपी जेके साह ने बताया कि 15 बैल गाड़ी से अवैध कोयला अवैध रूप से ले जाने के मामले में […]

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जामताड़ा कोर्ट . प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि के बुधवार को सुनवाई के दौरान चार अभियुक्तों के अलग-अलग जमानत की अरजी पर दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद खारिज कर दी. प्रभारी पीपी जेके साह ने बताया कि 15 बैल गाड़ी से अवैध कोयला अवैध रूप से ले जाने के मामले में अभियुक्त शेख मोहिल की जमानत अरजी खारिज कर दी गयी. करमाटांड़ थाना कांड संख्या 146/14 के नामजद अलिमुद्दीन अंसारी, नारायणपुर थाना कांड संख्या 148/13 के नामजद अभियुक्त प्रोसेस ऑफिसर फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अरुण कुमार और एक अन्य अभियुक्त मिथलेश शर्मा की जमानत अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी.

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