जमीन बंदोबस्ती को लेकर बीडीओ ने की बैठक, कहा

प्रतिनिधि, नालाबुधवार को अंचलाधिकारी वंदना भारती ने विकास भवन में वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमिहीन लोगों को वन विभाग के जमीन को बंदोबस्ती देने को लेकर राजस्व कर्मचारी एवं पंचायत सचिवों के साथ एक बैठक की. मौके पर अंचलाधिकारी वंदना भारती ने भूमिहीन लोगों को जमीन का बंदोबस्ती देने के लिए वन क्षेत्र से […]
प्रतिनिधि, नालाबुधवार को अंचलाधिकारी वंदना भारती ने विकास भवन में वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमिहीन लोगों को वन विभाग के जमीन को बंदोबस्ती देने को लेकर राजस्व कर्मचारी एवं पंचायत सचिवों के साथ एक बैठक की. मौके पर अंचलाधिकारी वंदना भारती ने भूमिहीन लोगों को जमीन का बंदोबस्ती देने के लिए वन क्षेत्र से बसोबास कर रहे गांव में ग्राम सभा का आयोजन कराकर आवेदन संग्रह करने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिया. जानकारी देते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 13 दिसंबर 2005 या इससे पूर्व से गुजर बसर कर रहे लोगों का आवेदन जमा करने का निर्देश दिया गया. जबकि सामान्य वर्ग के लिए तीन पीढ़ी या इससे पूर्व से गुजर बसर कर रहे लोगों का आवश्यक कागजात के साथ आवेदन लेना है. कहा : एक एकड़ से कम जमीन मालिक ही आवेदन के योग्य हैं. आगामी 25 अप्रैल को संबंधित वन क्षेत्र के गांव में गुजर बसर कर रहे गांव में वनाधिकार समिति के माध्यम से ग्राम सभा का आयोजन कर आवेदक का चयन करना है. ग्राम सभा में पंचायत के मुखिया, वार्ड के सदस्य, वयोवृद्ध एवं गणमान्य लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी है. बताया जाता है कि धोबना, बड़ारामपुर, अफजलपुर, कास्ता, महेशमुंडा, आदि पंचायत के अंतर्गत लोगों को चिह्नित किया गया है. जिसमें संबंधित गांव पड़ीहारपुर, कालीपहाड़ी, सियालजोरी, कपासडंगाल, सारेसकुंडा, सालकुंडा आदि समेत दर्जनों लोग शामिल हैं. बैठक में अंचल निरीक्षक गिरीश रविदास, राजस्व कर्मचारी चंद्रदेव दास, इकबाल अंसारी, असरफी पुजहर, पंचायत सचिव, महेश्वर दत्ता, महेश सिन्हा, परमेश्वर रजक आदि उपस्थित थे.
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