भैसागाड़ी से कोयला ढोने वालों को जमानत नहीं
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :19 Feb 2015 1:35 AM (IST)
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जामताड़ा : सीजेएम सिद्धार्थ मंडल के अदालत में नाला थाना कांड संख्या 33/15 के अभियुक्त शेख कुदुश, करण मंडल, लखपति मंडल, दीपक मंडल ने आत्मसमर्पण कर जमानत की अरजी दायर की. जो सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी और सभी को जेल भेज दिया गया. इस बात की जानकारी एपीपी दिनेश कुमार ने दिया […]
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जामताड़ा : सीजेएम सिद्धार्थ मंडल के अदालत में नाला थाना कांड संख्या 33/15 के अभियुक्त शेख कुदुश, करण मंडल, लखपति मंडल, दीपक मंडल ने आत्मसमर्पण कर जमानत की अरजी दायर की. जो सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी और सभी को जेल भेज दिया गया. इस बात की जानकारी एपीपी दिनेश कुमार ने दिया है.
सभी अभियुक्त पश्चिम बंगाल के काकड़तल्ला गांव के निवासी हैं. इन सभी अभियुक्तों ने नागेंद्र राम पुलिस निरीक्षक नाला द्वारा किये प्राथमिकी संख्या 33/15 में आत्मसमर्पण किया है. श्रीराम ने निरीक्षण एवं जांच के क्रम में तीन फरवरी की रात महिन्द नगर डंगाल में पांच भैया गाड़ी पर लदा भारी मात्र में कोयला लदा भैसा गाड़ी जब्त किया था और अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
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