जामताड़ा कोर्ट : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी जामताड़ा के न्यायालय में मिहिजाम निवासी राकेश लाल को न्यायालय ने धारा 138 एनआइ एक्ट के तहत दोषी पाया है. जिसके खिलाफ मिहिजाम निवासी एस ससुदाम मुस्ताबीन ने चैक बाउंस का मामला दर्ज किया था. न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा एवं तीन लाख रुपये जुर्माना तथा तीन लाख रुपये मुआवजा देने का सजा सुनाया है. साथ ही न्यायालय ने राकेश लाल के दिए गए बाउंस के आधार पर तत्काल जमानत पर रिहा किया है.
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राकेश चैक बाउंस का पाया गया दोषी
जामताड़ा कोर्ट : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी जामताड़ा के न्यायालय में मिहिजाम निवासी राकेश लाल को न्यायालय ने धारा 138 एनआइ एक्ट के तहत दोषी पाया है. जिसके खिलाफ मिहिजाम निवासी एस ससुदाम मुस्ताबीन ने चैक बाउंस का मामला दर्ज किया था. न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा एवं तीन लाख […]
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